मुश्किल में आए Rahul Gandhi, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, जानें कारण

अदालत ने राहुल गांधी के वकील की ओर से दाखिल की गई पेशी से छूट की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। बता दें कि जिस मामले में राहुल गांधी को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है वो वर्ष 2018 का मामला है।
कांग्रेस नेता और लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की परेशानियां बढ़ गई है। राहुल गांधी कानूनी समस्या को लेकर फिर से सुर्खियों में आ गए है। राहुल गांधी को झारखंड के चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। अब राहुल गांधी को 26 जून 2025 को अदालत में पेश होना होगा।
अदालत ने राहुल गांधी के वकील की ओर से दाखिल की गई पेशी से छूट की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। बता दें कि जिस मामले में राहुल गांधी को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है वो वर्ष 2018 का मामला है।
राहुल गांधी ने वर्ष 2018 में एक राजनीतिक भाषण दिया था। इस भाषण में राहुल गांधी ने 28 मार्च 2018 को भाजपा के खिलाफ तीखे शब्द कहे थे। इस भाषण के खिलाफ भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा सीजेएम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानी का मुकदमा दायर किया था।
इसके बाद इस मामले को झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर 20 फरवरी को रांची स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। इस मामले का रिकॉर्ड फिर से चाईबासा की एमपी एमएलए कोर्ट में भेजा गया। यहा न्यायिक दंडाधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया था। इसके बाद राहुल गांधी को समन जारी किया गया था।
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