मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका खारिज, एमपी-एमएलए कोर्ट ने दिया ये आदेश

Rahul Gandhi
ANI
अभिनय आकाश । May 3 2023 4:21PM

रांची की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 'मोदी उपनाम मामले' में व्यक्तिगत पेशी से छूट की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। उनके खिलाफ रांची में प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसे लेकर राहुल ने याचिका लगाई थी और उन्होंने व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी।

राहुल गांधी की मुश्किलें मोदी सरनेम वाले मामले में थमने का नाम नहीं ले रही है। इसकी वजह से वो अपनी संसद सदस्यता तो गंवा ही चुके हैं, इसके साथ ही उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। अब राहुल को रांची की एमपी/एमएलए कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। रांची की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 'मोदी उपनाम मामले' में व्यक्तिगत पेशी से छूट की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। उनके खिलाफ रांची में प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसे लेकर राहुल ने याचिका लगाई थी और उन्होंने व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी। 

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इससे पहले बीते दिन गुजरात उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अंतरिम राहत प्रदान करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इस चरण में उन्हें संरक्षण नहीं प्रदान किया जा सकता। न्यायालय ने यह भी कहा कि वह ग्रीष्मावकाश के बाद अंतिम आदेश सुनाएगा। गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद ‘तत्कालिकता’ का हवाला देते हुए अदालत से अंतरिम या अंतिम आदेश जारी करने का अनुरोध किया।  

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