Rajasthan: पूर्व सैन्य अधिकारी सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार

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एएसपी ने बताया कि बाद में, कोतवाली पुलिस थाना में हाडा और प्रवींद्र सिंह सहित उनके तीन सहयोगियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143 (गैरकानूनी सभा) और 455 (घर में अतिक्रमण) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

राजस्थान के बूंदी जिले के तारागढ़ पैलेस स्थित मोती महल में एक पूर्व सैन्य अधिकारी को अपने सहयोगियों के साथ दाखिल होने और सार्वजनिक शांति को भंग करने के आरोप में बुधवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर भूपेश सिंह हाड़ा और उनके तीन सहयोगियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 151 के तहत ‘निवारक’ उपाय के तहत गिरफ्तार किया गया।

बूंदी की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) उमा शर्मा ने बताया कि शाम को चारों आरोपियों को जमानत दे दी गई। पुलिस की यह कार्रवाई तारागढ़ पैलेस का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट के सदस्यों की शिकायत पर की।

एएसपी ने बताया कि बाद में, कोतवाली पुलिस थाना में हाडा और प्रवींद्र सिंह सहित उनके तीन सहयोगियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143 (गैरकानूनी सभा) और 455 (घर में अतिक्रमण) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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