भदोही में जेल में बंद बलात्कार के आरोपी पर लगाया गया रासुका

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मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

भदोही जिला प्रशासन ने आठ साल की एक आदिवासी बच्ची का कथित तौर पर अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने और उसे नदी किनारे फेंकने के आरोप में जेल में बंद एक व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

भदोही के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि मामले के आरोपी जौनपुर जिले के बरसठी थाना के राज कमल उर्फ़ करिया (25) पर रासुका लगाया गया है।

घटना सुरियावां थाना क्षेत्र के एक आदिवासी टोले में हुई, जहां 11 जुलाई की रात बच्ची अपने दादा-दादी के साथ सो रही थी, तभी आरोपी उसे उठाकर ले गया। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने तलाश शुरू की और अगली सुबह बच्ची को भदोही-जौनपुर सीमा पर कुसा नदी के पास पाया। वह एक पेड़ के नीचे निर्वस्त्र और खून से लथपथ पाई गई, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।

मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बाद में आरोपी की शिनाख्त राजकमल के रूप में हुई। ज़िलाधिकारी शैलेश कुमार ने जेल में बंद राज कमल पर रासुका लगाने का आदेश पारित किया। अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि जेल में बंद आरोपी को रासुका लगाया गया है।

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