हरियाणा में 29 हजार लीटर शराब गटकने के बाद अब UP में चूहों ने खाया 500 किलो गांजा! मथुरा पुलिस की रिपोर्ट पर कोर्ट भी हैरान

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ANI
अभिनय आकाश । Nov 24 2022 3:44PM

उत्तर प्रदेश के मुथरा का है। मथुरा पुलिस द्वारा एक विशेष नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (1985) अदालत को सौंपी गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चूहों ने 500 किलोग्राम से अधिक मारिजुआना (गांजा) "खा लिया, जिसे जब्त कर शेरगढ़ और राजमार्ग पुलिस स्टेशनों के गोदामों में रखा गया था।

ये कोई साल भर पहले की बात होगी जब हरियाणा से आई एक खबर ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। हरियाणा पुलिस की तरफ से बताया गया था कि 29 हजार लीटर शराब चूहों ने गटक लिया। थानों के मालखाने से 29 हजार लीटर शराब बोतलों व कंटेनरों से गायब मिली है। पुलिस का कहना है कि ये काम चूहों ने किया है। अब चूहों पर 500 किलो गांजा खाने का आरोप लगा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मुथरा का है। मथुरा पुलिस द्वारा एक विशेष नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (1985) अदालत को सौंपी गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चूहों ने 500 किलोग्राम से अधिक मारिजुआना (गांजा) "खा लिया, जिसे जब्त कर शेरगढ़ और राजमार्ग पुलिस स्टेशनों के गोदामों में रखा गया था।

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ये विचित्र दावा तब किया गया जब अदालत ने इस साल की शुरुआत में मथुरा पुलिस को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में बरामद मारिजुआना पेश करने के लिए कहा था। यह सुनकर, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने पहले एसएसपी मथुरा अभिषेक यादव को "चूहों के खतरे" से छुटकारा पाने का आदेश दिया और फिर सबूत पेश किया कि चूहों ने वास्तव में 581 किलोग्राम मारिजुआना खा लिया, जिसकी कीमत 60 लाख रुपये है। 

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चूहे, हालांकि आकार में छोटे, पुलिस से नहीं डरते, अधिकारियों ने न्यायाधीश को बताया। कोर्ट ने पुलिस गोदामों में रखे गांजे की नीलामी/निपटान के लिए पांच सूत्री निर्देश भी जारी किए हैं। मथुरा के कार्यकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मार्तंड पी सिंह ने कहा, "अदालत के आदेशों के अनुपालन में समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी। विशेष लोक अभियोजक रणवीर सिंह ने कहा कि शेरगढ़ और राजमार्ग पुलिस स्टेशनों के एसएचओ ने दावा किया है कि गोदामों में रखी 581 किलोग्राम चरस को चूहों ने नष्ट कर दिया। पुलिस को उक्त भंडारण क्षेत्रों में रखे पदार्थों की रक्षा करना असंभव लग रहा है। अदालत ने पुलिस को दावे के संबंध में सबूत पेश करने और अगली सुनवाई की तारीख 26 नवंबर निर्धारित करने का आदेश दिया है।"

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