हार्दिक पटेल को राहत, पाटीदार आंदोलन मामले में SC ने दी अग्रिम जमानत

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पटेल ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति विनीत शरण की पीठ ने इस याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2015 में गुजरात में पाटीदार आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ दर्ज मामले में उन्हें छह मार्च तक के लिए अग्रिम जमानत दे दी। पटेल ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति विनीत शरण की पीठ ने इस याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है।

पीठ ने कहा, ‘‘मामला 2015 में दर्ज किया गया था और इस मामले में जांच अब भी जारी है। आप एक मामले को पांच साल तक लटका कर नहीं रख सकते।’’ पटेल के नेतृत्व वाली पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने आरक्षण की मांग को लेकर अहमदाबाद में बड़े पैमाने पर एक रैली की थी। पुलिस ने दावा किया कि इस आयोजन के लिए आवश्यक अनुमति नहीं दी गई थी और इस मामले में ‘‘लोगों के गैरकानूनी ढंग से एकत्र’’ होने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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