आरक्षण: गुजरात सरकार की याचिका पर 22 को सुनवाई
[email protected] । Aug 13 2016 10:53AM
पटेल समुदाय सहित सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण उपलब्ध कराने वाले अध्यादेश को निरस्त करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है।
उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार की उस याचिका पर सुनवाई पर सहमति जताई है जिसमें आंदोलनरत पटेल समुदाय सहित सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण उपलब्ध कराने वाले अध्यादेश को निरस्त करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने शुक्रवार को प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर, न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ से कहा कि याचिका पर सुनवाई के लिए पहले से तय तारीख पर वह उपलब्ध नहीं हो पाएंगे जिसके बाद पीठ ने इस मामले में सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख मुकर्रर की।
अध्यादेश खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के आग्रह पर आदेश के क्रियान्वयन पर दो हफ्ते की रोक लगाई थी ताकि शीर्ष अदालत में इसके खिलाफ अपील दायर की जा सके।
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