सड़क मंत्रालय ने पिछली सीट बेल्ट के अलार्म को अनिवार्य करने के लिए नियमों का मसौदा जारी किया

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सड़क परिवहन मंत्रालय ने कार विनिर्माताओं के लिए पिछली सीट बेल्ट के अलार्म को अनिवार्य करने के लिए नियमों का मसौदा जारी किया है। इन नियमों के लागू होने के बाद अगली सीटों के समान ही पिछली सीटों के लिए भी सीट बेल्ट के अलार्म अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे।

नयी दिल्ली। सड़क परिवहन मंत्रालय ने कार विनिर्माताओं के लिए पिछली सीट बेल्ट के अलार्म को अनिवार्य करने के लिए नियमों का मसौदा जारी किया है। इन नियमों के लागू होने के बाद अगली सीटों के समान ही पिछली सीटों के लिए भी सीट बेल्ट के अलार्म अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे।

मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार यात्री वाहनों की सुरक्षा संबंधी जरूरतों के तहत नये नियमों में ‘‘चालक और सह-चालक सुरक्षा बेल्ट रिमाइंडर’’ मानदंड को ‘‘ड्राइवर और अन्य सभी सामने की ओर मुंह वाली सीटों के लिए सुरक्षा बेल्ट रिमाइंडर’’ से बदला गया है।

नये मसौदे पर पांच अक्टूबर तक जनता की राय मांगी गई है।

टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की हाल ही में एक कार दुर्घटना में मौत के बाद सरकार पिछली सीट बेल्ट के अनिवार्य रूप से इस्तेमाल का नियम बनाने पर विचार कर रही है। पुलिस ने बताया था कि मिस्त्री पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी।

यातायात नियम कार में सवार सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाने का प्रावधान करते हैं और ऐसा न करने पर उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन, पीछे के यात्री शायद ही कभी ऐसा करते हैं। पीछे के यात्रियों पर ज्यादा सख्ती भी नहीं की जाती है।

नियमों के मसौदे के तहत कार विनिर्माताओं के लिए सुरक्षा बेल्ट रिमाइंडर का प्रावधान है। ये अलार्म आगे-पीछे की सभी सीटों के लिए होगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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