रोहित तिवारी मर्डर केस: पत्नी अपूर्वा शुक्ला की कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज की

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अपूर्वा के वकील ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को यहां सफदरजंग अस्पताल में उनका इलाज सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। रोहित की हत्या के आरोप में अपूर्वा को पिछले साल 26 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था।

नयी दिल्ली। दिल्ली एक अदालत ने अपूर्वा शुक्ला की अंतरिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। उन्हें अपने पति रोहित तिवारी की कथित हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। रोहित उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के बेटे थे। अपूर्वा ने इस आधार पर दो महीने के लिये अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था कि तिहाड़ जेल में फिसल कर गिर जाने पर उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई है, जहां वह कैद है।

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अपूर्वा के वकील ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को यहां सफदरजंग अस्पताल में उनका इलाज सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। रोहित की हत्या के आरोप में अपूर्वा को पिछले साल 26 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था।

 बता दें कि इस मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या की धारा में 18 जुलाई को 518 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट इस पर संज्ञान ले चुकी है. रोहित शेखर की 15 अप्रैल 2019 की रात गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में रोहित शेखर तिवारी की पत्नी अपूर्वा को 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस के चार्जशीट के मुताबिक रोहित शेखर तिवारी की हत्या अपूर्वा शुक्ला ने की है।

 

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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