Satyendra Jain की अंतरिम जमानत अर्जी अदालत ने खारिज की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री जैन को 30 मई, 2022 को कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिये धनशोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था।
दिल्ली की एक अदालत ने धनशोधन मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन की उस अर्जी को मंगलवार को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने चोट लगने से पीड़ित अपनी पत्नी और बीमार बेटी की देखभाल के लिए चार सप्ताह की अंतरिम जमानत का अनुरोध किया।
जैन की अर्जी के अनुसार, उनकी पत्नी पूनम जैन के दाहिने पैर में फ्रैक्चर है, जिसके लिए ‘‘निरंतर देखभाल’’ की जरूरत है। अर्जी में कहा गया है कि उनकी छोटी बेटी भी कुछ बीमारियों से पीड़ित है और उसे लगातार देखभाल की आवश्यकता है। जैन की पत्नी भी इस मामले में एक आरोपी हैं।
अर्जी में कहा गया, ‘‘याचिकाकर्ता (जैन) की पत्नी अपनी मौजूदा स्थिति के कारण खुद की और अपनी छोटी बेटी की देखभाल करने में असमर्थ है। परिवार में उनके सहयोग के लिए कोई और नहीं है, क्योंकि दूसरी बेटी विवाहित है, जो अपने ससुराल में रह रही है और उसे सात महीने के बच्चे की देखभाल करनी है।’’
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री जैन को 30 मई, 2022 को कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिये धनशोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था। ईडी ने जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया था।
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