दिल्ली प्रदूषण पर SC की फटकार, बैठकों से काम नहीं होगा, एक्शन ले सरकार

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अभिनय आकाश । Nov 4 2019 3:09PM

दिल्ली में फैले प्रदूषण के मामले पर अब देश की सर्वोच्च अदालत ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर साल दिल्ली में ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं लेकिन इस पर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं।

दिल्ली दूषित या ये कहें कि किसी गैस चैंबर की तरह हो गई है।  हालात कितने ख़राब है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिल्ली के सभी स्कूलों को 5 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया। दिल्ली में पड़ रही प्रदूषण की मार से लोगों को बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने आज से ऑड ईवन लागू किया है। वहीं दिल्ली में फैले प्रदूषण के मामले पर अब देश की सर्वोच्च अदालत ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर साल दिल्ली में ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं लेकिन इस पर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों को जीने का अधिकार है, एक पराली जलाता है और दूसरे के जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को भी फटकार लगाते हुए कहा कि किसान पराली क्यों जला रहे हैं। अगर ग्राम पंचायत इसके लिए जिम्मेदार हैं तो आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि  हमें उन लोगों के नाम दीजिए जो पराली जला रहे हैं और लोगों को मरने के लिए छोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकारों को चुनाव में ज्यादा दिलचस्पी है, लेकिन यहां पर लोग मर रहे हैं। किसी भी सभ्य देश में ऐसा नहीं होता है।

गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की वजह से बिगड़ी हवा की गुणवत्ता में सोमवार सुबह भी कोई सुधार नहीं हुआ। राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। डाटा के अनुसार, लोधी रोड इलाके में सोमवार सुबह पीएम 2.5 और पीएम 10 दोनों ही 500 के स्तर पर है। 

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