दिल्ली में बेखौफ झपटमार, PM मोदी की भतीजी से पर्स छीनकर भागे बदमाश

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अभिनय आकाश । Oct 12 2019 3:51PM

स्नैचिंग के वारदात दिल्ली में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अकेले सितंबर महीने में स्नैचिंग की 420 से ज्यादा वारदातों ने लोगों का घरों से बाहर निकलने पर सोचने को मजबूर कर दिया है। आलम ये है कि लोग अब घरों से बाहर निकलने में भी डरते हैं वहीं अपराध के आकड़े चौकाने वाले हैं।

राजधानी दिल्ली में में लगातार स्नैचिंग की वारदातों में इजाफा हो रहा है। पिछले कुछ सालों में स्नैचिंग की वारदातों में चार सौ गुना बढोत्तरी हुई है यहां तक कि विदेशी महिलाओं के साथ भी स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रहीं है। कई केस में महिलाओं के साथ शारिरिक शोषण और उनकी हत्या तक की कोशिश की गई है। सुबह होते ही दिल्ली-एनसीआर में वारदातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। एनसीआर में कोई ऐसा कोना, कोई ऐसा इलाका नहीं, जहां अपराधी वारदातों को अंजाम देकर आसानी से पुलिस के सामने से निकल जाते हैं। बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री की भतीजी को भी अपना शिकार बना लिया। जी हां, दिल्ली में बदमाश पीएम नरेंद्र मोदी की भतीजी का पर्स छीनकर भाग गए। पर्स में कैश के साथ-साथ कई अहम दस्तावेज भी मौजूद थे। बदमाशों ने इस घटना को दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक सिविल लाइन्स इलाके में अंजाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई की बेटी दमयंती बेन मोदी आज (शनिवार) सुबह अमृतसर से दिल्ली लौटीं। उनका कमरा सिविल लाइन्स इलाके के गुजराती समाज भवन में बुक था, लिहाज़ा पुरानी दिल्ली से ऑटो से वो अपने परिवार के साथ गुजराती समाज भवन पहुंचीं। गेट पर पहुंचकर वो ऑटो से उतर ही रही थीं कि तभी स्कूटी सवार दो बदमाश उनका पर्स छीनकर फरार हो गए।

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गौरतलब है कि स्नैचिंग के वारदात दिल्ली में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अकेले सितंबर महीने में स्नैचिंग की 420 से ज्यादा वारदातों ने लोगों का घरों से बाहर निकलने पर सोचने को मजबूर कर दिया है। आलम ये है कि लोग अब घरों से बाहर निकलने में भी डरते हैं वहीं अपराध के आकड़े चौकाने वाले हैं।

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दिल्ली और अन्य राज्यों के कानून में बड़ा अंतर

दिल्ली में स्नैचिंग की वारदातों में आईपीसी की धारा 356 यानि बलप्रयोग कर अपराधिक वारदात को अंजाम देना और 379 यानि कि चोरी में दर्ज किया जाता है जिसमें केवल तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। जबकि हरियाणा और महाराष्ट्र में स्नैचिंग पर कड़े नियम लागू हैं। इन राज्यों में इस तरह का अपराध धारा 356ए और 379ए के अंतर्गत आता है जिसमें 14 साल तक की सजा का प्रावधान है। 

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