Waqf Bill के चलते हिंसा का अंदेशा! दिल्ली में कई जगहों BNS की धारा 163 लागू

Delhi
ANI
अभिनय आकाश । Sep 30 2024 6:27PM

नई दिल्ली, मध्य दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और सभी दिल्ली सीमाओं जैसे क्षेत्रों में 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से आदेश जारी किया गया है, जिसमें इस दौरान किसी भी विरोध या प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। गौरतलब है कि किसी को भी हथियार ले जाने की इजाजत नहीं है।

वक्फ बोर्ड और वक्फ बिल को लेकर अमित शाह के बयान पर घमासान छिड़ चुका है। मुस्लिमों ने अमित शाह के वक्फ बिल का विरोध करने वाले बयान पर ऐतराज जताया है। उनके बयान को लेकर कहा गया कि ये डराने वाला है। वहीं  दिल्ली में कई जगहों  पर भारतीय न्याय संहित की धारा 163 लागू कर दी गई है। यह नई दिल्ली, मध्य दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और सभी दिल्ली सीमाओं जैसे क्षेत्रों में 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से आदेश जारी किया गया है, जिसमें इस दौरान किसी भी विरोध या प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। गौरतलब है कि किसी को भी हथियार ले जाने की इजाजत नहीं है।

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वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक, ईदगाह मुद्दे और दो राज्यों में आगामी चुनावों से संबंधित संभावित व्यवधानों के इनपुट के कारण, राष्ट्रीय राजधानी में धारा 163 लागू की गई है। पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में रैली को संबोधित करते हुए वक़्फ़ बिल पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा कि, 'शीतसत्र में वक़्फ़ संशोधन बिल पास हो जाएगा और जिनको इससे परेशानी है वो इस कानून के पास होने के बाद सीधे हो जाएंगे।

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