Supreme Court on IPAC Raid: जांच एजेंसी के काम में दखल गंभीर मामला, बंगाल सरकार और पुलिस को नोटिस

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अभिनय आकाश । Jan 15 2026 3:02PM

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश देते हुए कहा कि जांच एजेंसी की काम में पुलिस की दखल का मामला गंभीर है। कोर्ट ने दो हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। साथ ही, ईडी के छापे से जुड़ी सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया। अब इस मामले की सुनवाई 3 फरवरी को होगी।

ममता बनर्जी को झटका लगा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है और ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश देते हुए कहा कि जांच एजेंसी की काम में पुलिस की दखल का मामला गंभीर है। कोर्ट ने दो हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। साथ ही, ईडी के छापे से जुड़ी सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया। अब इस मामले की सुनवाई 3 फरवरी को होगी।

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सुप्रीम कोर्ट ईडी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), गृह मंत्रालय (एमएचए) और पश्चिम बंगाल सरकार को पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज कुमार वर्मा और दक्षिण कोलकाता के डीसीपी प्रियबत्रा रॉय सहित प्रमुख पुलिस अधिकारियों को एजेंसी की छापेमारी में कथित हस्तक्षेप के लिए निलंबित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी एसवी राजू ने कहा, "यह एक बेहद चौंकाने वाला पैटर्न दिखाता है। पहले भी, जब भी वैधानिक प्राधिकरणों ने वैधानिक शक्ति का प्रयोग किया है, मुख्यमंत्री जबरदस्ती उनके परिसर में घुस जाती हैं। एसजी मेहता ने कहा कि डायरेक्टर और कमिश्नर उनके साथ थे। वे सहयोगी थे। अधिकारियों ने राजनीतिक नेताओं के साथ धरना दिया। एक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पीड़ित है... सीबीआई के संयुक्त निदेशक के घर का घेराव किया गया...पत्थर फेंके गए। 

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