Shraddha Murder Case के आरोपी आफताब ने मांगी जमानत, इस दिन होगी मामले की सुनवाई
दिल्ली में हुए श्रद्धा वॉकर मर्डर केस के मुख्य आरोपी आफताब ने जेल से बाहर आने के लिए कोर्ट से जमानत मांगी है। आफताब ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए कोर्ट ने हां कर दी है। अब आफताब की जमानत याचिका पर 17 दिसंबर को सुनवाई होगी।
नयी दिल्ली। दिल्ली में दिल दहला देने वाले श्रद्धा मर्डर कांड के आरोपी आफताब पूनावाला ने साकेत कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर जमानत की अर्जी दाखिल की है। आफताब द्वारा दायर की गई अर्जी के बाद मामले की सुनवाई 17 दिसंबर को की जाएगी।
अपनी लिव-इन पार्टनर की हत्या के मामले में आरोपी आफताब पूनावाला ने जमानत के लिए शुक्रवार को अदालत का रुख किया। आरोपी के वकील ने यह जानकारी दी। 28 वर्षीय आफताब पूनावाला ने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की कथित तौर पर हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए थे। आफताब ने इन टुकड़ों को राष्ट्रीय राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में फेंक दिया था।
पूनावाला के वकील ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी शनिवार को याचिका पर सुनवाई कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि मामले की प्रारंभिक जांच पूरी हो गई है और आरोपपत्र अभी दाखिल किया जाना है इसलिए आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखने का कोई कारण नजर नहीं आता। पूनावाला की न्यायिक हिरासत नौ दिसंबर को और 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी। आफताब वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है।
हड्डियों की डीएनए रिपोर्ट हुई मैच
श्रद्धा मर्डर मामले में महरौली के जंगलों से पुलिस ने जो शव के टुकड़ों के हड्डियां इकट्ठा किए थे। उसका मिलान श्रद्धा के पिता से हुआ है। श्रद्धा और उसके पिता का डीएनए का मिलान हो चुका है। सीएफएसएल ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। इसके बाद आफताब के खिलाफ पुलिस को बड़ा सबूत मिल गया है। अफताब से इस हत्याकांड को लेकर लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है।
महाराष्ट सरकार बनाएगी कमेटी
श्रद्धा वॉकर हत्याकांड मामले में महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। महाराष्ट्र में अब परिवार से बिछड़ी लड़कियों को परिवार से मिलाने के लिए खास समिति का गठन होगा। इसकी जानकारी राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से दी गई है।
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