हेट स्पीच मामले में सपा नेता आजम खान दोषी करार, 3 साल की सुनाई गई सजा, जा सकती है विधायकी

Azam Khan
ANI
अंकित सिंह । Oct 27 2022 3:04PM

पूरा का पूरा मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। एक चुनावी भाषण के दौरान आजम खान ने आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की। इसके बाद भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने उनकी शिकायत की थी।

हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में विधायक आजम खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया है। आजम खान को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। जिन धाराओं में आजम खान को दोषी पाया गया था, उनमें 3 साल की सजा का अधिकतम प्रावधान है। ऐसे में अब आजम खान की विधायकी पर भी खतरा आ गया है। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो सदन से इस्तीफा देना पड़ता है। यही कारण है कि अब आजम खान की विधायकी को लेकर भी खतरा मंडराने लगा है। आजम खान पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

 

दरअसल, पूरा का पूरा मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। एक चुनावी भाषण के दौरान आजम खान ने आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की। इसके बाद भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने उनकी शिकायत की थी। इसी मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को कोर्ट ने दोषी करार दिया। अपने बयान में आजम खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई आरोप लगाए थे। चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया था और एफआईआर दर्ज कराया गया था। उनके बयान को लेकर भड़काऊ और नफरत फैलाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।

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