WhatsApp की नीति संबंधी याचिका पर जनवरी 2023 में सुनवाई करेगा शीर्ष न्यायालय

Supreme Court
Prabhasakshi

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह उपयोगकर्ता (यूजर) का डेटा फेसबुक और अन्य को साझा करने की व्हाट्सऐप की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 जनवरी, 2023 को सुनवाई करेगा। व्हाट्सऐप की नीति को चुनौती देते हुए दो छात्रों ने याचिका दायर की थी।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह उपयोगकर्ता (यूजर) का डेटा फेसबुक और अन्य को साझा करने की व्हाट्सऐप की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 जनवरी, 2023 को सुनवाई करेगा। व्हाट्सऐप की नीति को चुनौती देते हुए दो छात्रों ने याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि उपयोगकर्ता का विवरण स्वामित्व वाली कंपनी फेसबुक या किसी और से साझा करना उनकी निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है।

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न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय एक संविधान पीठ ने इस मामले में सभी पक्षों से 15 दिसंबर तक दलीलें पेश करने को कहा है। पीठ में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार भी शामिल थे।

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पीठ ने कहा, “हम इस मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 17 जनवरी 2023 को सूचीबद्ध करते हैं।” न्यायालय ने दो छात्रों- कर्मण्य सिंह सरीन और श्रेया सेठी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिका में उक्त दोनों कंपनियों के बीच तय हुए उस समझौते को चुनौती दी गई थी जिसके तहत उपयोगकर्ताओं से संबंधित जानकारी मसलन तस्वीरें, वीडियो टेक्स्ट, दस्तावेज आदि साझा करने को कहा गया था। याचिका के अनुसार यह उपयोगकर्ताओं की निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है।

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