कुलदीप सेंगर की रिहाई के खिलाफ SC पहुंची CBI, कल जस्टिस सूर्यकांत की बेंच करेगी याचिका पर सुनवाई

Supreme Court will hear CBI petition tomorrow
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ANI
एकता । Dec 28 2025 5:14PM

कुलदीप सेंगर की रिहाई के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिससे उन्नाव बलात्कार मामले में न्याय की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सेंगर की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी गई है, जिससे पीड़ित के सुरक्षा संबंधी चिंताएं और बढ़ गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें बीजेपी के निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड करने के फैसले को चुनौती दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में सेंगर की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उसे जेल से बाहर आने का रास्ता साफ कर दिया था, जिसे अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

कौन करेगा सुनवाई?

इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल हैं।

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विवाद क्या है?

दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को सस्पेंड कर दिया था। कोर्ट का तर्क था कि सेंगर पहले ही सात साल और पांच महीने जेल में बिता चुका है। सेंगर फिलहाल उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहा है। सीबीआई का मानना है कि ऐसे जघन्य अपराध के दोषी को जेल से बाहर रखना न्याय के खिलाफ है।

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पीड़िता का दर्द, मेरा सब कुछ छीन लिया गया

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले पीड़िता ने अपनी सुरक्षा और न्याय को लेकर गहरी चिंता जताई है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए पीड़िता ने कहा, 'मेरे पिता और परिवार के सदस्यों को मार दिया गया। अब मेरे और गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई है, मेरे बच्चे घर पर असुरक्षित हैं।'

पीड़िता ने कहा, 'मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट मुझे न्याय देगा। उसकी जमानत खारिज होनी चाहिए, उसने न केवल मेरा बलात्कार किया बल्कि मेरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया।' पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति को नौकरी से निकाल दिया गया है और वह हर उस महिला के लिए आवाज उठा रही है जिसके साथ अन्याय हुआ है।

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