Swati Maliwal Attack Case : अदालत ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत एक दिन के लिए बढ़ाई

Bibhav Kumar
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कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें उसी दिन एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पांच दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जिसने पाया कि उनकी गिरफ्तारी के कारण उनकी अग्रिम जमानत याचिका निष्प्रभावी हो गई है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत अवधि यहां की एक अदालत ने एक दिन के लिए बढ़ा दी है। कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है।

कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया गया। अदालत के सूत्रों ने कहा कि जांच अधिकारी के मौजूद नहीं होने पर मजिस्ट्रेट ने कुमार की हिरासत बढ़ा दी।

कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें उसी दिन एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पांच दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जिसने पाया कि उनकी गिरफ्तारी के कारण उनकी अग्रिम जमानत याचिका निष्प्रभावी हो गई है।

उन्हें 24 मई को चार दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद उन्हें फिर से तीन दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आपराधिक धमकी देना, एक महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना और गैर इरादतन हत्या का प्रयास करना शामिल है।

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