दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों पर ट्रांसजेंडर कर सकते हैं पृथक शौचालय का इस्तेमाल

toilets

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 22 सार्वजनिक शौचालयों सहित सभी सार्वजनिक भवनों में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए पर्याप्त कल्याणकारी उपायों को अनिवार्य करती है।

नयी दिल्ली। ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए मेट्रो को सुलभ बनाने की दृष्टि से डीएमआरसी ने उन्हें पृथक शौचालयों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है जो अब तक केवल दिव्यांग यात्रियों के लिए थे। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर यात्री स्व-पहचान लिंग के अनुसार लिंग आधारित शौचालय का उपयोग करना चाहते हैं, वे ऐसा करना जारी रख सकते हैं। डीएमआरसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में, दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों पर ऐसे 347 पृथक शौचालय हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी)ने एक बयान में कहा, “सुरक्षित स्थान प्रदान करने और ट्रांसजेंडर लोगों से लैंगिक भेदभाव को रोकने के अपने प्रयासों के तहत दिल्ली मेट्रो के जो मौजूदा शौचालय केवल दिव्यांगजनों के लिए थे, उन्हें ट्रांसजेंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।” इन शौचालयों के पास अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में बोर्ड लगाए गए हैं जिनमें दोनों श्रेणियों के प्रतीक चिह्न - दिव्यांग व्यक्ति और ट्रांसजेंडर अंकित हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 22 सार्वजनिक शौचालयों सहित सभी सार्वजनिक भवनों में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए पर्याप्त कल्याणकारी उपायों को अनिवार्य करती है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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