केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Income Tax Bill को मंजूरी दी, संसद की मंजूरी के बाद रिटर्न दाखिल करना आसान हो जाएगा

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रेनू तिवारी । Feb 8 2025 9:53AM

छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेने वाले नए आयकर विधेयक का मसौदा छह महीने के भीतर तैयार कर लिया गया है और करदाताओं के लिए कर अनुपालन को आसान बनाने और इसे पढ़ने और समझने में आसान बनाने के लिए भाषा को सरल बनाने का प्रयास किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी, जिससे आयकर में किसी तरह की राहत के लिए बजट का इंतजार करने की जरूरत खत्म हो जाएगी, इस जानकारी के बारे में सूत्रों ने न्यूज18 को बताया है। छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेने वाले नए आयकर विधेयक का मसौदा छह महीने के भीतर तैयार कर लिया गया है और करदाताओं के लिए कर अनुपालन को आसान बनाने और इसे पढ़ने और समझने में आसान बनाने के लिए भाषा को सरल बनाने का प्रयास किया गया है।

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सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह विधेयक करदाताओं को बहुत सारे मुकदमेबाजी मामलों से बचने में मदद करेगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद, विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है, संभवतः सोमवार को और व्यापक परामर्श के लिए इसे वित्त पर संसदीय स्थायी समिति को भेजा जा सकता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा था कि सरकार अगले सप्ताह संसद में नया आयकर विधेयक पेश करेगी। नया कानून, जिसे प्रत्यक्ष कर संहिता के रूप में भी जाना जाता है, का उद्देश्य प्रावधानों को सरल बनाने के लिए मौजूदा आयकर ढांचे में सुधार करना है। यह मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा।

सीतारमण ने कहा कि यह विधेयक न्याय के उसी दर्शन को मूर्त रूप देगा जो भारतीय न्याय संहिता के मूल में था। इस कानून ने जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता 1860 को निरस्त कर दिया था।

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बजट भाषण 2025 में, सीतारमण ने कहा, "मुझे इस प्रतिष्ठित सदन और देश को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि नया आयकर विधेयक "न्याय" की उसी भावना को आगे बढ़ाएगा। नया विधेयक पाठ में स्पष्ट और सीधा होगा, जिसमें अध्यायों और शब्दों दोनों के संदर्भ में वर्तमान कानून का लगभग आधा हिस्सा होगा। करदाताओं और कर प्रशासन के लिए इसे समझना आसान होगा, जिससे कर निश्चितता और मुकदमेबाजी में कमी आएगी।"

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