Ahmedabad Plane Crash: पायलट की गलती थी? अहमदाबाद विमान हादसे पर SC का DGCA को नोटिस

SC
ANI
अभिनय आकाश । Sep 22 2025 12:47PM

विमान दुर्घटना जाँच ब्यूरो (AAIB) के निष्कर्षों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए, शीर्ष अदालत ने पायलट की गलती के वृत्तांत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और केंद्र व अन्य से जवाब माँगा।

सुप्रीम कोर्ट ने  अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे की स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जाँच की माँग वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया। विमान दुर्घटना जाँच ब्यूरो (AAIB) के निष्कर्षों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए, शीर्ष अदालत ने पायलट की गलती के वृत्तांत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और केंद्र व अन्य से जवाब माँगा। 

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एनजीओ द्वारा की गई प्रमुख माँगें

- उड़ान डेटा रिकॉर्डर की पूरी जानकारी का खुलासा

- कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर की पूरी प्रतिलिपि, सटीक समय सहित

- इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट रिकॉर्डिंग और तकनीकी खराबी की सभी रिपोर्टों का सार्वजनिक प्रकाशन

एनजीओ ने अदालत की निगरानी में जाँच की माँग की

एनजीओ ने आगे दावा किया है कि प्रारंभिक जाँच के दौरान कई महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की गई, जिनमें ईंधन स्विच की खराबी, विद्युत दोष, रैम एयर टर्बाइन (आरएटी) का संचालन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक विसंगतियाँ शामिल हैं। याचिका में उठाई गई एक और बड़ी चिंता कथित हितों के टकराव की है - जाँच दल में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अधिकारी शामिल हैं, जिस पर स्वयं विमानन सुरक्षा में लापरवाही के आरोप हैं। एनजीओ ने ज़ोर देकर कहा कि जाँच पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए और अदालत द्वारा इसकी निगरानी की जानी चाहिए ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके।

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