क्या विदेश भागने की फिराक में थीं राणा अय्यूब? एयरपोर्ट पर रोका गया, ED कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच

Rana Ayyub
अभिनय आकाश । Mar 30 2022 12:49PM

तथाकथित पत्रकार ने खुद ट्विट कर जानकारी दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि जब मैं पत्रकारों को डराने-धमकाने के मुद्दे पर अपना भाषण देने के लिए लंदन जाने वाली अपनी उड़ान में सवार होने वाली थी। तभी मुझे रोक दिया गया।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर के आधार पर पत्रकार राणा अय्यूब को मुंबई हवाई अड्डे पर रोक दिया गया, जब वह लंदन जाने की कोशिश कर रही थीं। इस बाबत तथाकथित पत्रकार ने खुद ट्विट कर जानकारी दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि जब मैं पत्रकारों को डराने-धमकाने के मुद्दे पर अपना भाषण देने के लिए लंदन जाने वाली अपनी उड़ान में सवार होने वाली थी। तभी मुझे रोक दिया गया। जर्नलिज्म फेस्टिवल में भारतीय लोकतंत्र पर मुख्य भाषण देने के तुरंत बाद मुझे इटली के लिए रवाना होना था। 

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एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि डॉ. जूली पोसेटी, डौटी स्ट्रीट इंटरनेशनल और पत्रकारिता उत्सव के साथ इन सभी आयोजनों की योजना बनाई गई है और इसे मेरे सोशल मीडिया पर हफ्तों तक प्रचारित किया गया है। मैंने इसके बारे में कुछ हफ्ते पहले ही सार्वजनिक रूप से कहा था, फिर भी मुझे रोके जाने के बाद ईडी का समन मेरे इनबॉक्स में आ गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप किससे डरते हैं?" बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने अय्यूब को मामले के सिलसिले में पूछताछ के लिए एक अप्रैल को तलब किया है। राणा अय्यूब के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया गया है।

ईडी ने जब्त किए 77 करोड़ 

बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पत्रकार राणा अय्यूब के एक करोड़ 77 लाख रुपये जब्त कर लिए। पत्रकार राणा अय्यूब के रुपये जब्त किए जाने के बाद ईडी अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने कथित तौर पर अभियानों के लिए दिए गए दान का सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया। ईडी अधिकारियों का कहना है कि राणा अय्यूब ने कोविड, बाढ़ राहत और प्रवासियों के लिए तीन ऑनलाइन अभियान शुरू किए थे। ये एक तरह की क्राउड फंडिंग थी। उन्हें एफसीआरए की मंजूरी के बिना विदेशी योगदान मिला। हालांकि इनकम टैक्स और ईडी की कार्रवाई के बाद पत्रकार राणा अय्यूब ने विदेशी चंदा वापस कर दिया। विदेशी चंदे की वापसी के बाद भी उनके पास लगभग दो करोड़ रुपये थे लेकिन कथित तौर पर केवल 28 लाख रुपये का उपयोग किया गया था। ईडी का कहना है कि उन्होंने गोवा की यात्रा जैसे निजी खर्चों के लिए चंदे का इस्तेमाल किया।   

इन धाराओं के तहत मुकदमा 

पत्रकार अय्यूब के खिलाफ गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में 7 सितंबर 2021 को आईपीसी की धारा 403, 406, 418, 420, आईटी अधिनियम की धारा 66 डी और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट-2002 की धारा 4 के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया था। इसमें अयूब पर ये आरोप लगाया गया था है कि उसने चैरिटी के नाम पर गलत तरीके से आम जनता से धन की वसूली की थी। हिंदू आईटी सेल के विकास शाकृत्यायन ने अगस्त 2021 में ये एफआईआर दर्ज करवाया था।  

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