West Bengal: हावड़ा हिंसा पर बोले अभिषेक बनर्जी, यह पूर्व नियोजित था, भाजपा पर साधा निशाना

abhishek banerjee
ANI
अंकित सिंह । Mar 31 2023 7:47PM

अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उन्होंने कोई दस्तावेज जमा नहीं किया, लेकिन जिस रास्ते से जाने की इजाजत नहीं थी, उस रास्ते पर जुलूस निकालने लगे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर पुलिस की ओर से कोई चूक हुई है, तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी क्योंकि सीएम ने कहा।

रामनवमी पर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा देखने को मिली। इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। भाजपा इस घटना को लेकर ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हमलावर है। वहीं, टीएमसी की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। इन सब के बीच टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। यह पूर्व नियोजित था। उन्होंने कहा कि श्यामबाजार से एक भाजपा नेता कह रहे थे कि कल टीवी पर नजर रखो। क्यों? एक दिन पहले ही वह नेता गृहमंत्री से मिलकर श्यामबाजार आया था। उन्होंने कहा कि अनुमति प्रति, प्रतिभागियों की सही संख्या और रैली की सटीक शुरुआत और अंत के विवरण के बारे में हावड़ा पुलिस आयुक्तालय का कोई जवाब नहीं था। 

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अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उन्होंने कोई दस्तावेज जमा नहीं किया, लेकिन जिस रास्ते से जाने की इजाजत नहीं थी, उस रास्ते पर जुलूस निकालने लगे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर पुलिस की ओर से कोई चूक हुई है, तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी क्योंकि सीएम ने कहा। दूसरी ओर हावड़ा में हुए हिंसा पर बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि यहां बहुत खराब स्थिति है। देश में ऐसी स्थिति होना बहुत शर्म की बात है। पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। पत्रकार घायल हो रहे हैं। ये सब TMC कर रही है... यहां पेट्रोल बम विस्फोट हुआ है, तो NIA जांच तो होनी ही चाहिए। 

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अधिकारी ने कहा कि बंगाल की हालत बहुत खराब है। प्रधानमंत्री को कुछ करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है, मोदी जी और अमित शाह जी ने कश्मीर को ठीक कर दिया, वो लोग बंगाल को भी सही वक्त पर ठीक कर देंगे। पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में हावड़ा और डालखोला में हिंसा की घटनाओं के संबंध में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें NIA जांच और ऐसे क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तत्काल तैनाती की मांग की गई है। कार्यवाहक न्यायमूर्ति ने जनहित याचिका दायर करने की अनुमति दी और उसे 3 अप्रैल को सूची के शीर्ष पर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया।

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