खुद को बेकसूर बताने वालों...अरविंद केजरीवाल पर कोर्ट के फैसले के बाद अमित शाह ने ये क्या कह दिया

 Amit Shah
Creative Common
अभिनय आकाश । Apr 10 2024 5:07PM

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं थी और उनकी रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा साझा की गई सामग्री के अनुसार, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दूसरों के साथ साजिश रची और शराब नीति मामले में अपराध की आय का उपयोग करने में सक्रिय रूप से शामिल थे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली शराब नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि गलत निहितार्थ और कोई भ्रष्टाचार नहीं के दावों को खारिज कर दिया गया है। अमित शाह ने कहा कि जिन लोगों ने दावा किया था कि उन्हें गलत फंसाया गया है और कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, उनके सभी दावे आज खारिज कर दिए गए हैं।

इसे भी पढ़ें: हम सभी शरणार्थियों को नागरिकता देंगे, पश्चिम बंगाल में अमित शाह बोले- ममता दीदी CAA पर लोगों को कर रही हैं गुमराह

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं थी और उनकी रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा साझा की गई सामग्री के अनुसार, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दूसरों के साथ साजिश रची और शराब नीति मामले में अपराध की आय का उपयोग करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। 

इसे भी पढ़ें: गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को मुजफ्फरनगर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे

कोर्ट के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अमित शाह ने कहा कि हाईकोर्ट ने कहा है कि सबूत हैं और वह (अरविंद केजरीवाल) और पार्टी दोनों भ्रष्टाचार में शामिल हैं। अमित शाह आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए प्रचार करने के लिए असम थे। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी द्वारा जारी किए गए नौ समन को नजरअंदाज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़