मुझे गिरफ्तार करने का क्या मतलब है? कोर्ट से राहत के बाद 'लापता' अमानतुल्लाह खान सामने आए

सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस से पूछा कि क्या कथित घटना का कोई सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है। पुलिस ने जवाब देते हुए कहा कि उस समय बिजली चली गई थी।
दिल्ली की एक अदालत ने 10 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी के जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को गुरुवार को 24 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत दे दी। हालांकि, अदालत ने उन्हें गुरुवार को पुलिस जांच में शामिल होने का भी निर्देश दिया है। इसके बाद वह मीडिया से सामने आए। उन्होंने कहा कि मैं अपने आवास पर था, और जब मुझे नोटिस दिया गया और पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो मुझे गिरफ्तार करने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि सब कुछ अदालत में है; मैं वहां सब कुछ कहूंगा। मैं आज शाम 5 बजे जांच में शामिल होऊंगा।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस से पूछा कि क्या कथित घटना का कोई सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है। पुलिस ने जवाब देते हुए कहा कि उस समय बिजली चली गई थी। जब पुलिस से पूछा गया कि क्या उन्होंने घटना को मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया है, तो पुलिस ने जवाब दिया, "जब हम पर हमला किया जा रहा था तो हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते थे?" इसके बाद अदालत ने खान को जामिया नगर पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए पेश होने का आदेश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूछताछ सीसीटीवी कवरेज वाले स्थान पर हो। अदालत ने पुलिस को 24 फरवरी को घटना से संबंधित किसी भी सीसीटीवी फुटेज के अलावा सभी दस्तावेज अदालत के समक्ष लाने का भी निर्देश दिया।
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अमानतुल्ला खान के खिलाफ मामला 10 फरवरी को जामिया नगर में एक हिंसक झड़प से जुड़ा है, जहां उन पर पुलिस टीम पर हमला करने वाली भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप है। इसके अतिरिक्त, खान और उनके सहयोगियों पर एक वांछित अपराधी को पुलिस हिरासत से भागने में मदद करने का आरोप है। घटना के बाद, पुलिस यह दावा करते हुए खान की तलाश कर रही थी कि वह पहुंच से बाहर है और जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। हालाँकि, खान ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट में गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें तत्काल हिरासत से सुरक्षा का अनुरोध किया गया था। उनका कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप मनगढ़ंत हैं।
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