नाबालिग से रेप के आरोपी प्रेमोदय खाखा की पत्नी को SC से नहीं मिली राहत, जमानत के लिए निचली अदालत का कर सकते हैं रुख

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अभिनय आकाश । Jan 24 2025 1:02PM

दिल्ली पुलिस के वकील ने जमानत देने का विरोध किया। हालाँकि, शीर्ष अदालत इससे प्रभावित नहीं हुई और याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 6 सितंबर को सीमा रानी खाखा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि मामला दो परिवारों के बीच विश्वास की जड़ पर प्रहार करता है और इस स्तर पर गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी प्रेमोदय खाखा की पत्नी को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन्होंने कथित तौर पर एक नाबालिग से कई बार बलात्कार किया और उसे गर्भवती कर दिया। हालांकि, न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ता को एक साल के बाद जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की छूट दी। आरोपी की ओर से पेश वकील सुभाशीष सोरेन ने दलील दी कि आरोपी अगस्त 2023 से जेल में है और मामले में आरोप पहले ही तय हो चुके हैं।

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दिल्ली पुलिस के वकील ने जमानत देने का विरोध किया। हालाँकि, शीर्ष अदालत इससे प्रभावित नहीं हुई और याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 6 सितंबर को सीमा रानी खाखा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि मामला दो परिवारों के बीच विश्वास की जड़ पर प्रहार करता है और इस स्तर पर गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रेमोदय खाखा पर नवंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच अपने परिचित एक व्यक्ति की बेटी से कई बार कथित तौर पर बलात्कार करने का आरोप है। अगस्त 2023 में गिरफ्तार होने के बाद वह न्यायिक हिरासत में हैं।

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उसकी पत्नी सीमा रानी ने कथित तौर पर लड़की को गर्भावस्था समाप्त करने के लिए दवाएं दीं। वह भी न्यायिक हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद, अदालतों को संतुलन बनाना चाहिए। वर्तमान मामले में पीड़िता अपने पिता की मृत्यु के बाद आरोपी के परिवार के साथ रहने चली गई। पीड़िता प्रेमोदय खाखा को 'मामा' कहती थी। 

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