पीएफआई कार्यकर्ता के इलाज के लिए अदालत से निर्देश देने का किया जाएगा अनुरोध: वकील

Popular Front of India
प्रतिरूप फोटो

आरोपी अतीकुर्रहमान, सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या की शिकार हाथरस की एक दलित युवती के परिजनों से मिलने उसके गांव जा रहा था। अतीकुर्रहमान के वकील मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश जेल नियमावली के अनुसार किसी विचाराधीन कैदी के स्वास्थ्य की देखभाल करना जेल अधीक्षक का कर्तव्य है।

मथुरा| राजद्रोह समेत कई आरोपों के तहत जेल में बंद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कार्यकर्ता अतीकुर्रहमान के इलाज के लिए अदालत से आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया जाएगा। अतीकुर्रहमान के वकील ने यह जानकारी दी।

हृदय रोग से ग्रस्त अतीकुर्रहमान को पीएफआई के तीन अन्य कार्यकर्ताओं मोहम्मद आलम, मसूद अहमद और कप्पन सिद्दीकी के साथ यमुना एक्सप्रेस-वे पर पिछले वर्ष पांच अक्टूबर को हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था।

इसे भी पढ़ें: पांच राज्यों से उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों के लिए कोरोना वायरस की जांच कराना जरूरी

ये सभी सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या की शिकार हाथरस की एक दलित युवती के परिजनों से मिलने उसके गांव जा रहे थे। अतीकुर्रहमान के वकील मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश जेल नियमावली के अनुसार किसी विचाराधीन कैदी के स्वास्थ्य की देखभाल करना जेल अधीक्षक का कर्तव्य है।

उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में लखनऊ की एक विशेष अदालत के 23 सितंबर के आदेश के बाद भी निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है।

 

इसे भी पढ़ें: योगी की टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने वाल्मिकी मंदिरों और बस्तियों में झाडू लगायी


डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़