टेरर फंडिंग केस में हो फांसी, NIA की मांग पर दिल्ली HC ने यासीन मलिक को जारी किया नोटिस
![Yasin Malik Yasin Malik](https://images.prabhasakshi.com/2023/5/yasin-malik_large_1336_19.webp)
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंकी फंडिंग मामले में मौत की सजा की मांग वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की याचिका पर जेकेएलएफ नेता यासीन मलिक को नोटिस जारी किया है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। आतंकवाद विरोधी जांच टास्क फोर्स ने अदालत को बताया कि यासीन ने राजनीति के नाम पर हिंसा की और उसने भारतीय वायु सेना के एक अधिकारी की हत्या की योजना बनाई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंकी फंडिंग मामले में मौत की सजा की मांग वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की याचिका पर जेकेएलएफ नेता यासीन मलिक को नोटिस जारी किया है।
इसे भी पढ़ें: 'भारत में पीएम की हत्याओं को भी माफ किया गया', महबूबा बोलीं- यासीन मलिक की सजा पर हो पुनर्विचार
कोर्ट ने कहा कि इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कि अपील में एकमात्र प्रतिवादी यासीन मलिक ने धारा 121 आईपीसी के तहत एक आरोप के लिए दोषी ठहराया है, जो वैकल्पिक मौत की सजा का प्रावधान करता है। हम उसे जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदन और अपील दोनों में नोटिस जारी करते हैं।
इसे भी पढ़ें: Yasin Malik death penalty hearing: मिलेगी फांसी की सजा? दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी
इससे पहले, याचिका को आज (29 मई) को जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। मलिक को एक विशेष एनआईए अदालत ने मई 2022 में एक आतंकवाद वित्तपोषण मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। एनआईए ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष भी मलिक के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। हालाँकि, विशेष अदालत ने यह कहते हुए प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया कि मृत्युदंड केवल असाधारण मामलों में ही दिया जाना चाहिए।
अन्य न्यूज़