Yasin Malik पर कसा शिकंजा: 36 साल पुराने Sarla Bhat रेप-मर्डर केस में JKLF चीफ पर चार्जशीट

Yasin Malik
ANI
अभिनय आकाश । Jun 29 2026 7:45PM

स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने प्रतिबंधित JKLF प्रमुख यासीन मलिक और चार अन्य लोगों के खिलाफ 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। ​​यह दस्तावेज़ NIA की एक विशेष अदालत में दाखिल किया गया; यह मामला जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद के चरम पर होने के दौरान ठंडे बस्ते में चला गया था और अब 36 साल बाद इस पर कार्रवाई हुई है।

जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद के शुरुआती दौर में कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के साथ हुए रेप और उनकी हत्या का मामला तीन दशकों से ज़्यादा समय तक अनसुलझा रहा। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने प्रतिबंधित JKLF प्रमुख यासीन मलिक और चार अन्य लोगों के खिलाफ 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। ​​यह दस्तावेज़ NIA की एक विशेष अदालत में दाखिल किया गया; यह मामला जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद के चरम पर होने के दौरान ठंडे बस्ते में चला गया था और अब 36 साल बाद इस पर कार्रवाई हुई है।

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सरला भट रेप-मर्डर केस

सरला भट, एक युवा नर्स, श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज (SKIMS) में काम करती थीं। 12 अप्रैल 1990 की रात, जब वह अस्पताल से SKIMS कैंपस के अंदर बने अपने हॉस्टल लौट रही थीं, तो कथित तौर पर आतंकवादियों ने उन्हें एक सफ़ेद मारुति कार में अगवा कर लिया। जांच करने वालों का कहना है कि गोली मारकर हत्या करने से पहले उन्हें बंधक बनाकर रखा गया, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और उनके साथ रेप किया गया। HT की पिछली रिपोर्ट के मुताबिक, दो-तीन दिन बाद उनकी बुरी हालत में और गोलियों से छलनी लाश श्रीनगर की एक सड़क पर पड़ी मिली। उनकी लाश के पास से हाथ से लिखा एक नोट मिला, जिसमें दावा किया गया था कि जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) ने उन्हें CID के लिए कथित तौर पर "मुखबिर" (पुलिस का मुखबिर) होने की वजह से मार डाला। जांच करने वालों का कहना है कि उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि वह मुखबिर के तौर पर काम करती थीं। उनके परिवार के मुताबिक, मारे जाने से पहले भट को प्रताड़ित किया गया था। 'द प्रिंट' की एक रिपोर्ट के अनुसार, उनके परिवार ने बताया कि उनकी कलाई और गर्दन पर सिगरेट से जलने के निशान थे। यह मामला उन घटनाओं में से एक बन गया, जिन्होंने उग्रवाद के दौरान कश्मीरी पंडितों में डर पैदा किया और माना जाता है कि इसी वजह से इस समुदाय को घाटी से पलायन करना पड़ा।

जांच क्यों रुकी?

1990 में हत्या, आपराधिक साजिश और 'टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट' (TADA) के प्रावधानों के तहत FIR दर्ज की गई थी। उग्रवाद चरम पर होने के कारण जांच में बहुत कम प्रगति हुई। SIA के एक अधिकारी के अनुसार, सुरक्षा हालात की वजह से पुलिस अधिकारी आतंकी मामलों की जांच करने से हिचकिचाते थे और कई जांच अधिकारी खुद आतंकी हमलों का शिकार बन गए। जैसे-जैसे कश्मीरी पंडित घाटी से चले गए, ऐसे कई मामले धीरे-धीरे ठंडे बस्ते में चले गए। बाद में जांचकर्ताओं को शुरुआती जांच में कई कमियां मिलीं। संदिग्ध आतंकियों से बरामद हथियारों का बैलिस्टिक जांच के ज़रिए कभी मिलान नहीं किया गया। जांचकर्ताओं के मुताबिक, भट के शव के साथ मिले नोट पर लिखी लिखावट की कभी जांच नहीं की गई। खबर है कि पूछताछ के अहम रिकॉर्ड भी गायब हो गए। 30 साल से ज़्यादा समय बीतने के बाद गवाह या तो मर चुके थे, गायब हो गए थे या उनका पता लगाना मुश्किल हो गया था।

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