Abhijeet Dipke की हिरासत को CJP ने बताया गैरकानूनी, SEM Court से की रिहाई की मांग
कॉकरोच जनता पार्टी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने एक्टिविस्ट अभिजीत दिपके की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताते हुए SEM कोर्ट से उन्हें रिहा करने की मांग की। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में तिरंगा रैली से पहले BNSS की धारा 163 के तहत दिपके को हिरासत में लिया था। सिंह ने इसे मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन करार दिया।



























































