BCCI के खिलाफ सीएबी की अवमानना याचिका पर विचार होगा: SC

उच्च्तम न्यायालय ने कहा कि उसके आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव और अन्य के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग करने वाली सीएबी की याचिका पर उस समय विचार होगा जब सीओए की चौथी रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा।
नयी दिल्ली। उच्च्तम न्यायालय ने कहा कि उसके आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी और अन्य के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग करने वाली क्रिकेट एसोसिएशन आफ बिहार (सीएबी) की याचिका पर उस समय विचार होगा जब प्रशासकों की समिति (सीओए) की चौथी रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा। न्यायालय द्वारा नियुक्त सीओए ने अपनी चौथी स्थिति रिपोर्ट में पूर्व प्रशासकों एन श्रीनिवासन और निरंजन शाह को ‘निहित स्वार्थ वाले अयोग्य पदाधिकारी’ करार दिया है जो न्यायमूर्ति आरएम लोढा समिति के सुधारवादी कदमों को लागू करने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं।
सीएबी और उसके सचिव आदित्य कुमार वर्मा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अजित कुमार सिंहा ने जब न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने अवमानना का मुद्दा उठाया तो पीठ ने कहा कि जब वे 24 जुलाई को सीओए की चौथी रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे तो इस याचिका को उसके दायरे में लाया जा सकता है। पीठ में न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल हैं।
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