SC ने राज्य क्रिकेट संघों के साथ BCCI के लेनदेन को रोका

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों के बीच सारे वित्तीय लेनदेन रोक दिये और शीर्ष क्रिकेट संस्था को निर्देश दिया कि जब तक वह न्यायमूर्ति आरएम लोढा पैनल की सुधार की सिफारिशों को लागू नहीं करता वह किसी भी राशि को वितरित नहीं कर सकता, यहां तक कि मैच के आयोजन के लिये भी नहीं। शीर्ष अदालत ने बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को यह भी निर्देश दिया कि वे तीन दिसंबर तक शीर्ष अदालत और लोढा पैनल के समक्ष हलफनामा पेश करें कि उन्हें इन सुधारों को लागू करने में कितना समय लगेगा।
प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूण और एल नागेश्वर राव की पीठ ने लोढा पैनल को बीसीसीआई के सभी खातों की जांच के लिये स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करने के लिये कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूण ने सुनाया। उन्होंने लोढा पैनल से बीसीसीआई द्वारा दिये गये बड़ी राशि के अनुबंधों की जांच ऑडिटर से कराने को कहा है। पीठ ने पैनल सचिव को शीर्ष अदालत के आदेश की एक प्रति आईसीसी अध्यक्ष शशांक मनोहर को भेजने के लिये भी कहा।
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