खेल मंत्रालय को निलंबन के खिलाफ डब्ल्यूएफआई की याचिका पर जवाब देने का निर्देश

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दिल्ली हाई कोर्ट ने निलंबन के खिलाफ भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) की याचिका पर जवाब देने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने केंद्रीय खेल और युवा कार्य मंत्रालय को नोटिस जारी करके चार सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब देने के लिये कहा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निलंबन के खिलाफ भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) की याचिका पर जवाब देने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने केंद्रीय खेल और युवा कार्य मंत्रालय को नोटिस जारी करके चार सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब देने के लिये कहा है। मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होनी है।

केंद्र ने 24 दिसंबर 2023 को नये पदाधिकारियों के चुनाव के बाद डब्ल्यूएफआई को फैसले लेते समय अपने ही संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं करने की वजह से निलंबित कर दिया था। डब्ल्यूएफआई के लिये सीनियर एडवोकेट डी कृष्णन ने कहा कि महासंघ को अनिश्चित काल के लिये निलंबित करने से पहले कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था।

उन्होंने कहा कि यह डब्ल्यूएफआई के संवैधानिक प्रावधानों और राष्ट्रीय खेल कोड का उल्लंघन करता है जिसमें कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाई से पहले कारण बताओ नोटिस देना जरूरी है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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