नोयडा अथॉरिटी करेगी पैट रजिस्ट्रेशन, इन डाक्यूमेंट्स की होगी जरूरत, सोसाइटी और कालोनियों में लगाए जाएंगे कैंप

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नोयडा अथॉरिटी की कोऑर्डिनेटर हुसाना परवीन ने बताया कि, पैट रजिस्ट्रेशन के लिए सोसाइटी और कॉलोनी में कैंप लगाया जाएगा। इस पैट रजिस्ट्रेशन कैंप में जो भी पैट लवर आएंगे उनको आईडी प्रूफ, ऐड्रेस प्रूफ,पैट मालिक के दो फोटो और पैट का वैक्सीनेशन कार्ड लाना होगा।

शहर हो या गांव अक्सर ही डॉग बाइट की घटनाएं देखने और सुनने को मिल जाती है। इन्हीं डॉग बाइट की घटनाओं और विवादों को देखते हुए नोएडा अथॉरिटी ने पेट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके लिए सोसाइटी और कालोनियों में कैंप लगाए जाएंगे। हर एक सोसाइटी और कॉलोनी के पेट की लिस्ट बनाई जाएगी। अब सिर्फ ऑफिस में बैठकर ही नहीं घर घर जाकर पैट रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सड़क पर घूमने वाली गाय और सांड को भी गौशाला भेजा जाएगा। पैट रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज भी चाहिए होंगे।

 

पैट रजिस्ट्रेशन दस्तावेज

नोयडा अथॉरिटी की कोऑर्डिनेटर हुसाना परवीन ने बताया कि, पैट रजिस्ट्रेशन के लिए सोसाइटी और कालोनी में कैंप लगाया जाएगा। इस पैट रजिस्ट्रेशन कैंप में जो भी पैट लवर आएंगे उनको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ,पैट मालिक के दो फोटो और पैट का वैक्सीनेशन कार्ड लाना होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 500 रुपये फीस भी जमा करनी होगी। नोयडा अथॉरिटी के कोऑर्डिनेटर ने कहा कि इस कैंप का उद्देश्य पैट की जानकारी जुटाना, इसके साथ ही उनके वैक्सीनेशन की डिटेल जमा करना और नोएडा की सोसाइटी और कालोनियों में किस-किस ब्रीड के पैट पल रहे हैं यह डाटा जमा करना है।

जानवर पकड़ा गया तो लगेगा जुर्माना

अथॉरिटी के सीईओ के अनुसार नोएडा की सड़क पर अगर किसी का जानवर घूमता हुआ दिखाई दिया तो उसे पकड़ कर सेक्टर-135 स्थित वजीरपुर की गौशाला में भेजा जाएगा। जानवर के पकड़े जाने के बाद उसका मालिक अगर उसे लेने आता है तो उसे 5000 का फाइन देना होगा। बिना फाइन दिए जानवर को नहीं छोड़ा जाएगा,  साथ ही इस बात की चेतावनी भी दी जाएगी कि, जानवर सड़क पर नहीं आए।

नोएडा अथॉरिटी कुछ समय पहले डॉग्स को लेकर भी सख्त आदेश दे चुकी है। अथॉरिटी ने सभी प्रभु प्रेमियों से कहा था कि वह अपने डॉग्स के गले में पट्टा डाल कर रखें। उसे घर से बाहर नहीं आने दे साथ ही उसका रजिस्ट्रेशन कराएं। इन सबके बाद भी अगर किसी का डॉग सड़क पर आता है तो उस पर 5000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

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