Corporate Ministry का बड़ा ऐलान! Companies के लिए 15 अप्रैल से नई Filing Scheme, मिलेगी पेनल्टी से छूट

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक एक नई अनुपालन सुविधा योजना शुरू कर रहा है, जिसके तहत कंपनियां अपनी लंबित फाइलिंग केवल 10% अतिरिक्त शुल्क के साथ जमा कर सकती हैं। इस एकमुश्त सुविधा से एमएसएमई सहित कई कंपनियों को वित्तीय राहत मिलेगी और उनकी देरी को माफ कर दिया जाएगा।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय तीन माह की एक अनुपालन सुविधा योजना शुरू करेगा जिसके तहत कंपनियां कम शुल्क पर अपनी लंबित फाइलिंग जमा कर सकेंगी और देरी को माफ भी किया जाएगा। मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि यह योजना 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक लागू रहेगी। फाइलिंग के लिए अतिरिक्त समय देने और अतिरिक्त शुल्क में राहत देने के संबंध में मिले अनुरोधों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मंगलवार को जारी परिपत्र में मंत्रालय ने कहा कि इस योजना के तहत कंपनियों को एकमुश्त अनुपालन सुविधा दी जाएगी, जिसके जरिये वे विलंबित वार्षिक फाइलिंग को नियमित कर सकेंगी।
इसके लिए देरी के कारण देय कुल अतिरिक्त शुल्क का केवल 10 प्रतिशत भुगतान करना होगा। साथ ही, देरी को माफ भी कर दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि कई कंपनियां, जिनमें एमएसएमई और निजी कंपनियां शामिल हैं, समय पर वार्षिक अनुपालन पूरा नहीं कर सकीं, जिससे उन पर अतिरिक्त शुल्क का वित्तीय बोझ बढ़ गया। इस पृष्ठभूमि में यह योजना लागू की जा रही है।
अन्य न्यूज़















