DoT ने 9 SIM card की सीमा पार करने पर नया कनेक्शन न देने का दिया निर्देश

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दूरसंचार विभाग (DoT) ने 17 अगस्त को एक परिपत्र जारी कर सेवा प्रदाताओं को नौ से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों को नया सिम जारी न करने का आदेश दिया है। इस व्यवस्था के तहत कंपनियों को अपने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) के डेटा का इस्तेमाल करके उपभोक्ताओं की पहचान करनी होगी। नियम का उल्लंघन कर चालू किए गए अतिरिक्त कनेक्शन को तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा।

दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार कंपनियों को ऐसे ग्राहकों को नया मोबाइल कनेक्शन देने से मना करने का निर्देश दिया है, जिनके नाम पहले से ही नौ मोबाइल सिम जारी हैं। विभाग ने 17 अगस्त को जारी परिपत्र में कहा है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 24 अगस्त, 2026 से ऐसे ग्राहकों की पहचान के लिए जरूरी तकनीकी एवं संगठनात्मक उपाय करने होंगे, जो निर्धारित सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन लेना चाहते हैं। इस तरह के ग्राहकों को नए सिम कार्ड देने से मना करना होगा।

विभाग ने कंपनियों को अपने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) का इस्तेमाल करने को कहा है। इस मंच पर दूरसंचार कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए ग्राहक आंकड़ों के आधार पर पहले से निर्धारित सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों का विवरण उपलब्ध है। दूरसंचार विभाग ने कहा कि 23 अगस्त से डीआईपी पर ऐसे प्रत्येक ग्राहक की फोटो की प्रतिनिधि छवि भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके नाम पर निर्धारित सीमा तक मोबाइल कनेक्शन पहले से जारी हैं।

इससे कंपनियों को नया कनेक्शन लेने वाले ग्राहक की पहचान करने और उसे निर्धारित सीमा पार करने से रोकने में मदद मिलेगी। विभाग ने दूरसंचार कंपनियों को 30 नवंबर तक डीआईपी के साथ इस प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए कहा है। परिपत्र के मुताबिक, जब तक यह व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं होती, तब तक निर्धारित सीमा से अधिक संख्या में सक्रिय हुआ कोई भी मोबाइल कनेक्शन ग्राहक आवेदन पत्र (सीएएफ) की शर्तों के अनुरूप तत्काल निलंबित किया जाएगा और सीमा से अधिक कनेक्शन के मामले का समाधान होने तक निलंबित ही रखा जाएगा।

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