अंसल हाउसिंग मामले में NCLT का आदेश खारिज, बकाया कर्ज लौटाने का निर्देश

एनसीएलटी ने अपने आदेश में अंसल हाउसिंग के खिलाफ ऋण शोधन कार्यवाही शुरू करने का आग्रह करने वाली परिचालन से जुड़े कर्जदाता की याचिका को खारिज कर दिया था।
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने अंसल हाउसिंग मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश को खारिज करते हुए कंपनी को बकाया कर्ज लौटाने को निर्देश दिया है। एनसीएलटी ने अपने आदेश में अंसल हाउसिंग के खिलाफ ऋण शोधन कार्यवाही शुरू करने का आग्रह करने वाली परिचालन से जुड़े कर्जदाता की याचिका को खारिज कर दिया था। अपीलीय न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि रियल एस्टेट कंपनी अंसल हाउिसंग के ऊपर परिचालन से जुड़े कर्जदाता का कर्ज बकाया है।
एनसीएलटी की याचिका को खारिज करना गलत है। उसने अंसल हाउसिंग को आदेश पारित होने के एक महीने के भीतर क्लिकब्रिक्स को 12.72 करोड़ रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया। अपीलीय न्यायाधिकरण ने पांच अप्रैल को जारी आदेश में कहा, ‘‘यह राशि आदेश जारी होने के 30 दिन के भीतर जारी की जाएगी। ऐसा नहीं होने पर कंपनी कॉरपोरेट ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अंतर्गत आएगी। एनसीएलएटी ने यह निर्देश क्लिकब्रिक्स टेक्नोलॉजीज की याचिका पर दिया। याचिका में एनसीएलटी की दिल्ली पीठ के आदेश को चुनौती दी गयी थी। एनसीएलटी ने कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने को लेकर परिचालन से जुड़े कर्जदाता की अर्जी खारिज कर दी थी।
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