Short-Selling के लिए मौजूदा नियामक ढांचे में कोई बदलाव नहीं : SEBI

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सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने कहा था कि नियामक जल्द ही शॉर्ट सेलिंग और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (एसएलबी) ढांचे की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक कार्य समूह का गठन करेगा।

बाजार नियामक सेबी ने रविवार को स्पष्ट किया कि ‘शॉर्ट सेलिंग’ के मौजूदा नियामक ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह स्पष्टीकरण मीडिया में आई उन खबरों के बाद आया है, जिनमें ‘शॉर्ट सेलिंग’ ढांचे में बदलाव की बात कही गई थी। ये बदलाव 22 दिसंबर 2025 से लागू होने वाले थे।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक बयान में कहा, ‘‘इस संदर्भ में, सेबी स्पष्ट रूप से कहता है कि शॉर्ट सेलिंग के लिए मौजूदा नियामक ढांचे में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मीडिया ने गलत खबर दी है इसलिए सोमवार से इस ढांचे में किसी भी तरह के बदलाव का सवाल ही नहीं उठता।’’

नवंबर में, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने कहा था कि नियामक जल्द ही शॉर्ट सेलिंग और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (एसएलबी) ढांचे की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक कार्य समूह का गठन करेगा। वर्ष 2007 में शुरू किया गया शॉर्ट सेलिंग ढांचा, अपनी शुरुआत से ही काफी हद तक अपरिवर्तित रहा है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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