सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- शिमला के लिए वायु सेवा कब शुरू होगी

उच्चतम न्यायालय ने आज सक्षम प्राधिकार को निर्देश दिया कि वह चार मई तक बताये कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी के लिए वायु सेवा कब से शुरू की जायेगी।

शिमला के लिए वायु सम्पर्क की कमी पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज सक्षम प्राधिकार को निर्देश दिया कि वह चार मई तक बताये कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी के लिए वायु सेवा कब से शुरू की जायेगी और इस बारे में जवाब ‘न’ में होने पर आदेश पारित करने की चेतावनी दी। भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा, ‘‘अगर इसका जवाब ‘न’ हुआ तब हम इसके लिए जो लोग जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ आदेश जारी करेंगे।’’

पीठ ने नागर विमानन मंत्रालय समेत सक्षम प्राधिकार को इस विषय पर उनकी ओर से जारी निर्देश की प्रति पीठ के समक्ष पेश करने को कहा और मामले की सुनवाई की अगली तारीख चार मई निर्धारित कर दी। इसमें कहा गया है कि इस बारे में पिछले वर्ष 16 दिसंबर को जारी अंतरिम आदेश इन अधिकारियों को श्रेणी-एक मार्गों से श्रेणी-दो मार्गों के लिए 10 प्रतिशत क्षमता तैनाती प्रदान करने की जिम्मेदारी को पूरा करने से नहीं रोकता है।

सरकार की ओर से निर्धारित मार्गो संबंधी दिशानिर्देशों में श्रेणी-एक मार्गों को व्यस्त मार्ग में रखा गया है जिनमें दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, हैदाराबाद, बेंगलूर और चेन्नई जैसे शहर शामिल हैं। श्रेणी-दो मार्गों में जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर, द्विपीय क्षेत्र शामिल हैं। मंत्रालयों, विमानन नियामक डीजीसी समेत सभी सक्षम प्राधिकार ने इन सेवाओं को पेश किये जाने का पक्ष लिया। इस पर पीठ ने कहा, ''हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई राजनीति नहीं होगी।’’ उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह पूर्वोत्तर और शिमला के लिए वायु सम्पर्क की कमी पर गहरी आपत्ति व्यक्त की थी।

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