Titan case: सेबी ने 22 लोगों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस का निपटारा किया
प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने सात फरवरी को अपने फैसले में टीसीएल के शेयरों में भेदिया कारोबार नियमों का उल्लंघन करने के लिए 22 व्यक्तियों के खिलाफ सेबी के आदेश को रद्द कर दिया और नियामक को नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया।
नयी दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने टाइटन कंपनी लिमिटेड (टीसीएल) मामले में भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन का आरोप साबित नहीं होने पर 22 व्यक्तियों के खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस का बृहस्पतिवार को निपटारा कर दिया। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने सात फरवरी को अपने फैसले में टीसीएल के शेयरों में भेदिया कारोबार नियमों का उल्लंघन करने के लिए 22 व्यक्तियों के खिलाफ सेबी के आदेश को रद्द कर दिया और नियामक को नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया।
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सेबी ने अपने नवीनतम आदेश में कहा कि 22 व्यक्ति (नोटिस) कंपनी के नामित कर्मचारी नहीं थे और इसलिए वे ‘पीआईटी’ (भेदिया कारोबार निषेध) नियमों के तहत खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं हैं। उसने कहा कि इसलिए, नौ अगस्त, 2021 को कारण बताओ नोटिस के माध्यम से शुरू किए गए नोटिसों के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही को बिना किसी जुर्माना लगाए निपटाया जाता है।
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