क्या आप भी नौकरी के बीच में निकालना चाहते हैं अपने पीएफ का पैसा? जानें तरीका

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कुल कर्मचारी भविष्य निधि राशि में नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा किया गया योगदान और राशि पर संचित ब्याज शामिल होता है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के तहत, जब आप 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं तो आप सेवानिवृत्ति पर कुल PF राशि का दावा कर सकते हैं।

अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपको प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट के बारे में जरूर पता होगा, जिसमें आपकी सैलरी का एक हिस्सा जमा होता है और उतना ही हिस्सा आपकी कंपनी जमा करती है। यह पैसा आपके मुसीबत के समय काम आता है। अगर आपको भी पैसों की जरूरत है तो आप ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए आसानी से पैसे निकाल सकते हैं। 

कुल कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) राशि में नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा किया गया योगदान और राशि पर संचित ब्याज शामिल होता है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के तहत, जब आप 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं तो आप सेवानिवृत्ति पर कुल PF राशि का दावा कर सकते हैं। हालाँकि, कुछ स्थितियों में आप 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले भी इसका दावा कर सकते हैं। आप नौकरी से इस्तीफा देने के 2 महीने बाद अपनी पूरी पीएफ राशि निकाल सकते हैं, बशर्ते आप अभी भी बेरोजगार हों।

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ईपीएफ खाते से ऑनलाइन पैसे कैसे निकालें?

आज के डिजिटलीकरण के युग में पीएफ राशि के लिए निकासी अनुरोध करना परेशानी मुक्त है। बस EPFO पोर्टल पर जाएँ और अपने UAN का उपयोग करके निकासी दावा प्रस्तुत करें। आपको बस नीचे दिए गए इन सरल चरणों का पालन करना है:

चरण 1: EPFO के आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ और साइन इन करने के लिए अपना UAN और पासवर्ड डालें।

चरण 2: 'ऑनलाइन सेवाएँ' टैब पर क्लिक करें। ड्रॉप-डाउन मेनू में, 'दावा' विकल्प चुनें।

चरण 3: रीडायरेक्ट होने के बाद अपना बैंक खाता नंबर दर्ज करें और 'सत्यापन करें' पर क्लिक करें।

चरण 4: जारी रखने के लिए 'हां' पर क्लिक करें और 'ऑनलाइन दावे के साथ आगे बढ़ें' चुनें।

चरण 5: 'मैं आवेदन करना चाहता हूं' टैब के अंतर्गत, उस निकासी दावे का प्रकार चुनें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं।

चरण 6: 'पीएफ एडवांस' फॉर्म चुनें। ईपीएफ राशि निकासी के पीछे का कारण बताएं और अपना आवेदन जमा करें। आपको सत्यापन के लिए दस्तावेज जमा करने के लिए कहा जा सकता है।

चरण 7: स्वीकृति के बाद पीएफ राशि आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगी।

पीएफ निकासी पर कर

कर्मचारी भविष्य निधि एक सेवानिवृत्ति लाभ है जिसमें आप और आपका नियोक्ता आपके वेतन का 12% ईपीएफ में योगदान करते हैं। निकासी राशि में मूल राशि और अर्जित ब्याज शामिल है।

पीएफ निकासी के समय के आधार पर कर योग्य हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि आप लगातार पाँच साल की सेवा से पहले निकासी करते हैं तो कर योग्यता पाँच साल की निरंतर सेवा के बाद पीएफ निकासी से भिन्न होती है।

- पांच साल से पहले- यदि पीएफ राशि लगातार पाँच साल की सेवा से पहले निकाली जाती है, तो अर्जित मूल राशि और ब्याज दोनों कर योग्य हैं।

- पांच साल के बाद- यदि आप लगातार पाँच साल की सेवा पूरी करने के बाद पीएफ राशि निकालते हैं तो अर्जित मूल राशि और ब्याज कर-मुक्त होगी।

हालाँकि, यदि सेवा बंद करने और पीएफ राशि निकालने का प्राथमिक कारण नीचे बताए गए किसी भी कारण से आता है, तो यह कर योग्य नहीं होगा:

- नियोक्ता के व्यवसाय का बंद होना

- चिकित्सा आपातकाल (बीमारी या विकलांगता)।

भविष्य के EPF योगदान पर प्रभाव

EPF एक सेवानिवृत्ति बचत विकल्प है जो सुनिश्चित रिटर्न और कर लाभ प्रदान करता है। हालाँकि, पाँच साल की निरंतर सेवा पूरी करने से पहले EPF शेष राशि निकालने से आपके सेवानिवृत्ति लाभ कम हो जाएँगे। इसके अतिरिक्त, आपके भविष्य के EPF योगदान पर भी असर पड़ेगा क्योंकि निकाली गई राशि कर योग्य होगी।

पीएफ राशि आपके वेतन का एक हिस्सा है, जिसे नियोक्ता हर महीने आपकी ओर से काटता है। अपने इस्तीफे या सेवानिवृत्ति के बाद आप उसी के अनुसार पीएफ राशि का दावा कर सकते हैं। आप ईपीएफओ वेबसाइट पर ‘कंपोजिट क्लेम’ फॉर्म भरकर भी इस पीएफ राशि को निकाल सकते हैं। 

- जे. पी. शुक्ला

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