अब भी मौका है आयकर रिटर्न को दाखिल करने का

[email protected] । Aug 13 2016 12:27PM

प्रभासाक्षी के लोकप्रय कॉलम ''आर्थिक विशेषज्ञ की सलाह'' में इस सप्ताह जानिये आयकर रिटर्न, सेवा कर, टैक्स छूट, पैन कार्ड और क्रेडिट कार्ड संबंधी सेवाओं से जुड़े पाठकों के सवालों के जवाब।

प्रभासाक्षी के लोकप्रिय कॉलम 'आर्थिक विशेषज्ञ की सलाह' में लगातार ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं जोकि काफी हद तक मिलते जुलते हैं। हमने कुछ ऐसे प्रश्नों को छांटा है जोकि सर्वाधिक मिलते जुलते लगे। पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक व कंपनी सचिव श्री बी.जे. माहेश्वरी जी। श्री माहेश्वरी पिछले 32 वर्षों से कंपनी कानून मामलों, कर (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) आदि मामलों को देखते रहे हैं। यदि आपके मन में भी आर्थिक विषयों से जुड़े प्रश्न हों तो उन्हें [email protected] पर भेज सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित होने वाले इस कॉलम के अगले अंक में आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास रहेगा।

प्रश्न-1 मैं किसी कारणवश पांच अगस्त तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाया। क्या मैं अब भी रिटर्न दाखिल कर सकता हूँ और क्या मुझे कोई पैनल्टी भी देनी होगी? (आकाश दीप, दिल्ली)

उत्तर- आप अपना आयकर रिटर्न अब भी दाखिल कर सकते हैं, और आपको कोई पैनल्टी नहीं देनी होगी बशर्ते आपके आयकर रिटर्न में कर देय न हो।

प्रश्न-2 मेरा बैंक मुझे हिंदी भाषा में साइन करने से मना कर रहा है क्या इस बारे में कोई नियम है कि सिर्फ अंग्रेजी में ही हस्ताक्षर किये जा सकते हैं? क्या मैं इस संबंध में बैंक की कहीं शिकायत भी कर सकता हूँ? (निशांत सिन्हा, बेतिया)

उत्तर- आपके बैंक द्वारा हिंदी भाषा में हस्ताक्षर अस्वीकार करने की शिकायत आप अपने बैंक के Ombudsman में कर सकते हैं, Ombudsman का पता इंटरनेट पर मिल जायेगा।

प्रश्न-3 मैंने एक सेवा के लिए सर्विस टैक्स अदा किया लेकिन जब वह सेवा मुझे ठीक नहीं लगी तो कंपनी ने मुझे मेरे पैसे वापस करते समय सेवा कर के रूप में काटी गयी राशि वापस नहीं की। क्या यह सही है? (अजय सम्राट, कानपुर)

उत्तर- यदि आपको सेवा-शुल्क के धन की वापसी, जुटाये गये सेवा कर को सरकारी कोष में जमा करने से पहले की गई है, तब तो कंपनी ने आपको सेवा कर की राशि भी लौटानी चाहिए थी, अन्यथा नहीं।

प्रश्न-4 मैंने हाल ही में एक व्यवसायिक कोर्स किया है क्या इस पर खर्च हुई राशि पर मुझे कोई टैक्स छूट मिल सकती है? (लोकश खन्ना, भटिंडा)

उत्तर- व्यावसायिक कोर्स पर खर्च हुई राशि पर टैक्स की छूट मिल सकती है, यदि आप व्यवसाय/व्यापार कर रहे हैं तो।

प्रश्न-5 मेरी शादी होने वाली है क्या मुझे उसके बाद अपना पैन कार्ड बदलवाना होगा या फिर सिर्फ सरनेम भी बदलवाया जा सकता है? इसके लिए मुझे कहां संपर्क करना होगा? (दिया पाठक, लखनऊ)

उत्तर- शादी के बाद आपको पैन कार्ड बदलवाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसी पैन को रखते हुए आप अपने नाम/सरनेम में परिवर्तन या सुधार करवा सकते हैं जिसके लिए आपको एनएसडीएल में उचित फार्म के साथ वर्तमान पैन कार्ड की और शादी के प्रमाण पत्र की कॉपी जमा करानी होगी।

प्रश्न-6 क्या बैंक कम्प्यूटर आदि लेने के लिए भी एजुकेशन लोन सुविधा के अंतर्गत लोन देते हैं? (अंकुर जांगिड़, बीकानेर)

उत्तर- बैंक शिक्षा ऋण के अंतर्गत संगणक आदि के लिए ऋण दे सकते हैं बशर्ते वह उस उच्च शिक्षा या कोर्स को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हो।

प्रश्न-7 मेरे माता-पिता हाल ही में लंबी तीर्थयात्रा पर गये थे क्या उस पर हुए खर्च पर पिताजी को कोई टैक्स छूट मिल सकती है?

उत्तर- तीर्थ यात्रा पर हुए खर्च पर टैक्स की कोई छूट उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न-8 मैंने ऑनलाइन आयकर रिटर्न भर दिया था लेकिन तब स्वतः वेरिफाई नहीं किया था क्या मैं अब भी नेट बैंकिंग सुविधा के जरिये रिटर्न को वेरिफाई कर सकती हूँ? (उमा शुक्ला, गाजियाबाद)

उत्तर- आप अब भी नेट बैंकिंग सुविधा के जरिये अपने आयकर रिटर्न को वेरिफाई कर सकती हैं, इसके लिए आपको आधार कार्ड और डीमैट खाते के विवरण देने होंगे।

प्रश्न-9 मैंने हाल ही में बेटे के एमबीए के लिए बड़ी राशि फीस के रूप में दी है। क्या इस राशि पर मैं कोई आयकर छूट हासिल कर सकता हूँ? (प्रताप सिंह, जयपुर)

उत्तर- आयकर की धारा 80 सी के अंतर्गत केवल ट्यूशन फीस के लिए दी गई राशि छूट में शामिल है।

प्रश्न-10 क्या पत्नी के एडऑन क्रेडिट कार्ड में कोई लिमिट तय करवाई जा सकती है? (प्रवेश गुप्ता, गुड़गांव)

उत्तर- जी हां, पत्नी के एडऑन क्रेडिट कार्ड में लिमिट तय करवाई जा सकती है।

नोटः कर से जुड़े हर मामले चूँकि भिन्न प्रकार के होते हैं इसलिए संभव है यहाँ दी गयी जानकारी आपके मामले में सटीक नहीं हो इसलिए अपने विशेषज्ञ की सलाह भी ले लें।

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