जनार्दन रेड्डी की याचिका खारिज, नहीं कर सकेंगे भाई के लिए चुनाव प्रचार
[email protected] । May 4 2018 5:01PM
उच्चतम न्यायालय ने खनन कारोबारी और भाजपा नेता जी. जनार्दन रेड्डी को चुनाव प्रचार के लिये बेल्लारी में प्रवेश की अनुमति देने से आज इंकार कर दिया।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने खनन कारोबारी और भाजपा नेता जी. जनार्दन रेड्डी को चुनाव प्रचार के लिये बेल्लारी में प्रवेश की अनुमति देने से आज इंकार कर दिया। न्यायालय ने इस संबंध में उनका आवेदन खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने भाजपा प्रत्याशी जी. सोमेश्वर रेड्डी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिये उनके भाई जी जनार्दन रेड्दी को बेल्लारी में प्रवेश की अनुमति देने की अर्जी अस्वीकार कर दी। जनार्दन रेड्डी को 2009 में बेल्लारी और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में गैरकानूनी तरीके से लौह अयस्क के खनन में संलिप्त होने के आरोप में जेल भेज दिया गया था। शीर्ष अदालत ने उन्हें जनवरी , 2015 में जमानत पर रिहा कर दिया था।
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