2020 Riots: उमर खालिद की जमानत याचिका पर अदालत ने दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया

 Umar Khalid
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अभियोजन पक्ष को वर्तमान जमानत अर्जी का जवाब अगली तारीख पर दायर करना होगा, जिसकी अग्रिम प्रति याचिकाकर्ता (खालिद) के वकील को भेजी जाएगी।’’ जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने और बहस के लिए 11 मार्च की तारीख तय की गई है।

राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगे मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब तलब किया।

खालिद 2020 के उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगों की कथित व्यापक साजिश का आरोपी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी नियमित जमानत संबंधी खालिद की नयी अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे।

खालिद पर कड़े गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अदालत ने कहा, ‘‘दस्तावेजों के साथ जमानत अर्जी की प्रति अभियोजन पक्ष को पहले ही प्रदान की जा चुकी है।

अभियोजन पक्ष को वर्तमान जमानत अर्जी का जवाब अगली तारीख पर दायर करना होगा, जिसकी अग्रिम प्रति याचिकाकर्ता (खालिद) के वकील को भेजी जाएगी।’’ जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने और बहस के लिए 11 मार्च की तारीख तय की गई है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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