इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी फटकार, मरीज ATM नहीं, निजी अस्पतालों की मनमानी पर रोक

Allahabad High Court
ANI

मरीजों से पैसे ऐंठने वाले निजी अस्पतालों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है, कहा है कि उन्हें 'एटीएम' की तरह नहीं देखा जा सकता। एक गर्भवती महिला की मौत के मामले में डॉक्टर की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने जोर दिया कि बुनियादी ढांचे और डॉक्टरों की कमी के बावजूद मरीजों को लुभाना अस्वीकार्य है। यह निर्णय चिकित्सा लापरवाही के खिलाफ एक मजबूत संदेश है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मरीजों के साथ गिनी पिग या एटीएम मशीन जैसा व्यवहार किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है और एक गर्भवती महिला की मौत के मामले में उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई के खिलाफ एक डॉक्टर की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार ने कहा कि आजकल नर्सिंग होम और अस्पतालों में अपर्याप्त डॉक्टरों या बुनियादी ढांचे के बावजूद मरीजों को इलाज के लिए लुभाना आम बात हो गई है। अदालत ने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं ने मरीजों से पैसे ऐंठने के लिए उन्हें गिनी पिग/एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।

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इसलिए, अदालत ने नर्सिंग होम के मालिक डॉ. अशोक कुमार राय की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने एक गर्भवती महिला को प्रसव और सर्जरी के लिए भर्ती किया था, जबकि एनेस्थेटिस्ट नर्सिंग होम में देर से पहुँचा था और भ्रूण की मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर ने इस मामले में अपने खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी थी। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि चिकित्सा पेशेवरों को संरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उन लोगों को नहीं जो बिना उचित सुविधाओं, बुनियादी ढांचे या डॉक्टरों के नर्सिंग होम चला रहे हैं और केवल मरीजों को लूट रहे हैं।

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रिकॉर्ड देखने के बाद, अदालत ने पाया कि वर्तमान मामला पूरी तरह से एक दुर्घटना का था, जहाँ डॉक्टर ने मरीज को भर्ती किया और परिवार के सदस्यों से ऑपरेशन की अनुमति लेने के बाद भी एनेस्थेटिस्ट की अनुपलब्धता के कारण समय पर ऑपरेशन नहीं किया। अदालत ने पाया कि यह डॉक्टर के अयोग्य होने का मामला नहीं है, बल्कि यह है कि क्या उसने समय पर चिकित्सा प्रदान करने में उचित सावधानी बरती थी या लापरवाही बरती थी।

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