कृष्ण जन्मभूमि मामले में एक और याचिका दाखिल

Krishnajanmbhoomi case
प्रतिरूप फोटो

दिगम्बर नागा बाबा उर्फ परमानन्द महाराज के शिष्य गोपाल गिरि द्वारा दायर इस याचिका में भी यही दलील दी गई है कि चूंकि 1967 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान एवं शाही ईदगाह प्रबंधन समिति के बीच किया गया करार पूरी तरह से गैरकानूनी है, इसलिए उसे निरस्त कर उक्त भूमि उसके वास्तविक मालिक श्रीकृष्ण जन्मभूमि न्यास को सौंप दी जाए।

मथुरा, 26 सितंबर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में स्थित शाही ईदगाह को हटाने की मांग को लेकर शुक्रवार को एक और याचिका दाखिल की गई। इस प्रकार इस मामले को लेकर मथुरा की अदालत में दाखिल यह सातवीं याचिका है।

सिविल जज (प्रवर वर्ग) के न्यायालय में दिगम्बर नागा बाबा उर्फ परमानन्द महाराज के शिष्य गोपाल गिरि द्वारा दायर इस याचिका में भी यही दलील दी गई है कि चूंकि 1967 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान एवं शाही ईदगाह प्रबंधन समिति के बीच किया गया करार पूरी तरह से गैरकानूनी है, इसलिए उसे निरस्त कर उक्त भूमि उसके वास्तविक मालिक श्रीकृष्ण जन्मभूमि न्यास को सौंप दी जाए।

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जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया, इस मामले की सुनवाई के लिए अदालत ने 25 अक्टूबर की तारीख तय की है।

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डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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