23 महीने बाद जेल से रिहा होंगे आज़म खान , शिवपाल बोले- अदालत ने दी राहत, सपा ने की हरसंभव मदद

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान लगभग 23 महीने बाद सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए हैं। उनकी रिहाई से पहले शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया कि सपा ने आजम खान को झूठे मुकदमों में फंसाए जाने के खिलाफ पूरी कानूनी और राजनीतिक मदद दी, जिसका अदालत के फैसले से स्वागत हुआ है।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान लगभग 23 महीने सलाखों के पीछे बिताने के बाद मंगलवार सुबह सीतापुर जेल से रिहा होने वाले हैं। इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें विवादास्पद रामपुर ‘क्वालिटी बार’ भूमि हड़पने के मामले में जमानत दे दी थी। आजम खान की आज सीतापुर जेल से रिहाई पर पार्टी विधायक शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सरकार ने उन्हें झूठे मामलों में फंसाया था। लेकिन अदालत ने उन्हें राहत दे दी। इसलिए, हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं...सपा उन्हें हर संभव मदद दे रही है।
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न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 21 अगस्त को आदेश सुरक्षित रख लिया था। जेल में बंद खान ने 17 मई, 2025 को रामपुर एमपी-एमएलए अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया था। जेल में बंद खान ने 17 मई, 2025 को रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत द्वारा अपनी ज़मानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया था।
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यह मामला उन आरोपों से संबंधित है कि खान ने अन्य लोगों के साथ मिलकर रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अंतर्गत सैद नगर हरदोई पट्टी में राजमार्ग पर स्थित लोकप्रिय क्वालिटी बार की ज़मीन पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया। यह विवाद 21 नवंबर, 2019 का है, जब बार के मालिक गगन अरोड़ा ने अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने रामपुर नगर पालिका अध्यक्ष सैयद जाफ़र अली जाफ़री, आज़म खान की पत्नी और पूर्व सांसद तज़ीन फ़ात्मा और उनके बेटे, पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म खान सहित कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
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