बेंगलुरु की अदालत ने अभिनेता कमल हासन को कन्नड़ के खिलाफ टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया

Kamal Haasan
ANI

अध्यक्ष महेश जोशी के माध्यम से दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। केएसपी ने हासन को कन्नड़ और संस्कृति के खिलाफ कोई भी अपमानजनक बयान देने से रोकने का भी अनुरोध किया था।

बेंगलुरु की एक अदालत ने शुक्रवार को अभिनेता कमल हासन को कन्नड़ के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया। अदालत ने उनपर कन्नड़ भाषा, साहित्य, भूमि व संस्कृति के खिलाफ कोई भी बयान देने, पोस्ट करने, लिखने, प्रकाशित करने पर रोक लगाई है।

अतिरिक्त नगर एवं सत्र दीवानी न्यायाधीश ने कन्नड़ साहित्य परिषद (केएसपी) के अध्यक्ष महेश जोशी के माध्यम से दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। केएसपी ने हासन को कन्नड़ और संस्कृति के खिलाफ कोई भी अपमानजनक बयान देने से रोकने का भी अनुरोध किया था।

अदालत ने कमल हासन को सम्मन जारी करने का भी आदेश दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 अगस्त की तारीख तय की। हासन ने अपनी फिल्म ठग लाइफ के प्रचार कार्यक्रम के दौरान हाल ही में कहा था कि “कन्नड़ तमिल से पैदा हुई है।” अभिनेता के बयान के बाद कन्नड़ समर्थक समूहों और सांस्कृतिक संगठनों ने व्यापक आक्रोश व्यक्त किया था।

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