केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका, मुख्य सचिव नरेश कुमार को मिलेगा सेवा विस्तार, सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी

Naresh Kumar
ANI
अंकित सिंह । Nov 29 2023 6:06PM

शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार को इस जटिल मुद्दे पर निर्णय की सुविधा के लिए उसी दिन जवाब देना होगा। आज ही केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसके पास मुख्य सचिव का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाने की शक्ति है क्योंकि वह दिल्ली के वर्तमान मुख्य सचिव नरेश कुमार के लिए भी ऐसा ही करना चाहता है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा। मौजूदा दिल्ली मुख्य सचिव का कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त होने वाला था। सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र का निर्णय "शक्तियों के संवैधानिक वितरण का उल्लंघन नहीं है"। शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र को मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार है जो पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित हैं, जो दिल्ली सरकार के दायरे से बाहर हैं। इससे पहले 24 नवंबर को, शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा था कि वह 28 नवंबर को सुबह 10.30 बजे तक दिल्ली के नए मुख्य सचिव के पद के लिए पांच वरिष्ठ नौकरशाहों के नाम सुझाए। 

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शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार को इस जटिल मुद्दे पर निर्णय की सुविधा के लिए उसी दिन जवाब देना होगा। आज ही केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसके पास मुख्य सचिव का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाने की शक्ति है क्योंकि वह दिल्ली के वर्तमान मुख्य सचिव नरेश कुमार के लिए भी ऐसा ही करना चाहता है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को केंद्र से कार्यकाल बढ़ाने के अपने अधिकार को प्रदर्शित करने के लिए कहा था, जिसके बाद केंद्र ने अपना जवाब दाखिल किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "दिल्ली देश की राजधानी है और केंद्र सरकार का मानना ​​है कि 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले नरेश कुमार को छह महीने तक पद पर बने रहना चाहिए।"

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तुषार मेहता ने यह भी बताया कि नियम छह महीने से अधिक की अनुमति नहीं देते। केंद्र ने यह भी बताया कि मुख्य सचिवों के कार्यकाल के विस्तार के 57 उदाहरण हैं। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना के बीच विवाद की नवीनतम जड़ है, जो विभिन्न मुद्दों पर कई विवादों में शामिल रहे हैं। आप सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पूछा कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री सौहार्दपूर्ण ढंग से नामों पर निर्णय लेने के लिए क्यों नहीं मिल सकते।

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